आए दिन ऐसी खबरें पढ़ने-सुनने को मिलती है कि आनलाइन गेमिंग की वजह से किसी बच्चे ने आत्महत्या कर ली, तो कई लोग कर्ज में डूब गए और उनकी जिंदगी तबाह हो गई। इस बात को लेकर सरकार अब बेटिंग या बाजी या जुआ लगाने वाले सभी आनलाइन गेमिंग एप पर रोक लगाने जा रही है। अगर किसी आनलाइन गेम में पैसा जुड़ा है, चाहे वह गेम स्किल का हो या फिर चांसका, उन सभी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके लिए इलेक्ट्रानिक्स व आइटी मंत्रालय की तरफ से आनलाइन गेमिंग बिल लाया जा रहा है जिसे लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इस बात को लेकर मंगलवार को हीं कैबिनेट कमेटी ने बिल को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक, आनलाइन गेमिंग बिल में बेटिंग को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और इसके तहत कैद और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रविधान किया जा सकता है।